क्या है? मदरसा बोर्ड 2004 कानून, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक!
सुप्रीम कोर्ट से आए एक फैसले की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसा कानून 2004 को असंवैधानिक बताने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है स्टे लगा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के कानून पर रोक लगाई!
चीफ जस्टिस डी वाई चंद चू की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने मदरसा कानून के प्रावधानों को समझने में गलती की ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों यानी मदरसा बोर्ड यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है और 30 जून 2024 तक जवाब मांगा है अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे के बाद मदरसों में 2004 की मदरसा बोर्ड कानून के तहत ही पढ़ाई जारी रहेगी इससे यूपी के करीब 16500 मदरसों को राहत मिली है।
CJI D Y चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदी वाला और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कहना सही नहीं है कि यह धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है कोर्ट में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे।
बता दें इससे पहले 22 मार्च को हाई कोर्ट ने मदरसा कानून को असंवैधानिक बताते हुए यूपी सरकार को एक योजना बनाने का निर्देश दिया था जिसके तहत मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में शामिल किया जा सके।